एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: जल्द ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने के गाइडलाइंस जारी करेगा मंत्रालय। जून में विभाग ने प्रमोशनल या अनचाही कॉल के मुद्दे को हल करने के लिए मसौदा गाइडलाइंस जारी की थीं। उपभोक्ता मामलों की सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि उपभोक्ता मामलों का विभाग अनचाही कॉलों को रोकने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग भी नियम ला रहा है।
ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कहा गया है कि ये नियम उन सभी पर लागू होंगे जो ऐसे मैसेज भेजते हैं या उनसे फायदा उठाते हैं। अगर कोई मैसेज, इसे पाने वाले की मर्जी या पसंद के खिलाफ है, तो उसे अनचाही मैसेज की कैटिगरी में रखा जाएगा। जो मैसेज TRAI के कमर्शियल मैसेज के नियमों को तोड़ते हैं, उन पर पाबंदी होगी।
मंत्रालय ने बताया था कि इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस का मकसद उन अनरजिस्टर्ड मार्केटर्स से निपटना है जो प्राइवेट नंबर इस्तेमाल करते हैं। TRAI के 2018 के रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के नियमों के बावजूद ये लोग बिना किसी नियम-कानून के काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने ये भी बताया कि भले ही ‘डू नॉट डिस्टर्ब’ रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के लिए कारगर रही है लेकिन अनरजिस्टर्ड सोर्स से आने वाले मैसेज पर कोई रोक नहीं है।