चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा

तय समय पर बैंक में चेक लगाने पर दोनों चेक बाउंस हो गए। पीड़ित आरोपी को लीगल नोटिस भी दिया, लेकिन आरोपी ने राशि नहीं चुकाई। इसके बाद कोर्ट में अलग-अलग दो परिवाद दर्ज कराए गए। 

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सीकर श्रीमाधोपुर (Sikar Shrimadhopur) के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप सैनी (Magistrate Dilip Saini) ने अलग-अलग दो चेक बाउंस के मामलों में एक आरोपी को एक-एक साल की जेल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।  भागीरथमल ने आरोपी महतों की कोठी कंवरपुरा रोड़ सीकर निवासी रामस्वरूप पुत्र सोहनलाल को 14.80 लाख रुपए उधार दिए थे। 14.80 लाख रुपए के बदले आरोपी ने परिवादी को 7.40 और 7.40 लाख रुपए के चेक अलग-अलग दिन दिए थे। तय समय पर बैंक में चेक लगाने पर दोनों चेक बाउंस ( check bounce) हो गए। पीड़ित आरोपी को लीगल नोटिस भी दिया, लेकिन आरोपी ने राशि नहीं चुकाई। इसके बाद कोर्ट में अलग-अलग दो परिवाद दर्ज कराए गए।