एससी और एसटी के लिए 65% आरक्षण वाला कानून रद्द

दरअसल, बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। अब इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।   

author-image
Sneha Singh
New Update
patna

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पटना हाई कोर्ट ने बिहार में आरक्षण को लेकर नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण वाला कानून रद्द किया है। दरअसल, बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। अब इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।