फीस पर जीएसटी के खिलाफ याचिका हुआ रद्द

केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और 34 अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।  जुलाई 2017 तक की बकाया राशि के साथ संबद्धता और निरीक्षण शुल्क पर जीएसटी के भुगतान के लिए।

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Kalyani Mandal
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Big decision on gst.

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) की एक खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पी सैम कोशी और न्यायमूर्ति लक्ष्मी नारायण (Lakshmi Narayana Alishetty) अलीशेट्टी शामिल हैं, ने कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा जारी मांग नोटिस को चुनौती देने वाली केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और 34 अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जुलाई 2017 तक की बकाया राशि के साथ संबद्धता और निरीक्षण शुल्क पर जीएसटी के भुगतान के लिए।