निजी नियोक्ता नियुक्ति पत्र में बताएं कहां होगा विवादों का निपटारा

निजी नियोक्ता कर्मचारी के नियुक्ति पत्र में यह प्रावधान शामिल कर सकते हैं कि रोजगार संबंधी किसी भी विवाद का समाधान किस विशेष अदालत या क्षेत्राधिकार में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। न्यायमूर्ति

author-image
Jagganath Mondal
New Update
suprime

suprime court

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: निजी नियोक्ता कर्मचारी के नियुक्ति पत्र में यह प्रावधान शामिल कर सकते हैं कि रोजगार संबंधी किसी भी विवाद का समाधान किस विशेष अदालत या क्षेत्राधिकार में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि अनुबंध एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, चाहे इसमें शामिल पक्ष या उनकी ताकत कुछ भी हो। अदालत ने कहा, "कानूनी तरीके से विवादों को सुलझाने का अधिकार किसी भी पक्ष की ओर से अनुबंध के माध्यम से नहीं छीना जा सकता है, बल्कि पक्षों की सुविधा के लिए इसे कुछ न्यायालयों को सौंपा जा सकता है।"