स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर उनकी साल 2019 की टिप्पणी पर निचली अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस मामले में गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट ने मानहानि केस में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका दायर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। लेकिन इसके साथ ही अदालत ने कुछ शर्तें भी राखी है। सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। वे इस तरह का दूसरा अपराध नहीं करेंगे।