स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : रेलवे (Railways) बोर्ड ने ट्रेन हादसों में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली सहायता राशि 10 गुना बढ़ा दी है। इस मुआवजे को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। 'पीटीआई-भाषा' (PTI-Bhasha) को मिले रेलवे के 18 सितंबर के सर्कुलर से इसकी जानकारी मिली। यह 18 सितंबर से यानी परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू होगा। सर्कुलर (circular) के मुताबिक, ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजन को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे।