मानहानि मामले में सक्सेना को कोर्ट में पेशी से मिली छूट

इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने वकील के माध्यम से कोर्ट से स्थायी छूट की मांग की थी और कहा था कि वह महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्यों की देखरेख करने वाले एक सार्वजनिक पद पर हैं।

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Sneha Singh
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Saxena

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर (Medha Patkar) से जुड़े मानहानि मामले (defamation cases) में दिल्ली की एक अदालत (court) ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) को अगले आदेश तक व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट दे दी है। इस मामले में एलजी वीके सक्सेना ने वकील के माध्यम से कोर्ट से स्थायी छूट की मांग की थी और कहा था कि वह महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्यों की देखरेख करने वाले एक सार्वजनिक पद पर हैं। ऐसे में प्रत्येक डेट पर कोर्ट में उनका मौजूद होना संभव नहीं है।