Manipur : हिंसा के बाद मणिपुर के इस जिले में धारा 144 लागू

एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि, जिला प्रशासन ने कुछ असामाजिक गतिविधियों के कारण मानव जीवन और संपत्तियों को आसन्न खतरे की संभावना का हवाला देते हुए मणिपुर के जिरीबाम जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

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Jagganath Mondal
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Manipur.

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि, जिला प्रशासन ने कुछ असामाजिक गतिविधियों के कारण मानव जीवन और संपत्तियों को आसन्न खतरे की संभावना का हवाला देते हुए मणिपुर के जिरीबाम जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान मौजूदा स्थिति के कारण, जिरीबाम जिले के सभी डीएलओ को महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों और दस्तावेजों के किसी भी नुकसान से बचने के लिए निगरानी रखने और संबंधित सरकारी कार्यालयों और संपत्तियों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया गया है।