गवाहों के बयान ऊर्दू भाषा में नहीं दिए गए

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को हिरासत में रखने के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय का कहना है कि आरोपी को गवाहों के बयानों की प्रति ऊर्दू भाषा में नहीं दी गई,

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को हिरासत में रखने के आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय का कहना है कि आरोपी को गवाहों के बयानों की प्रति ऊर्दू भाषा में नहीं दी गई, जबकि वह ऊर्दू भाषा ही ठीक से जानता है। ऐसे में आरोपी के मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। इस आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई है।