एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : सर्वोच्च न्यायालय कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मामलों को एकीकृत करने या उनकी सुनवाई करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से अनिच्छुक है।
इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हिंदू पक्ष के मामलों को एकीकृत करने के आवेदन को अनुमति दी गई थी।