स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को मारने की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई असंगतियों और विरोधाभासों के कारण यह फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश बी. अग्रवाल ने 28 फरवरी को दिए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी ने सचमुच अपनी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की।