बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका हाइकोर्ट से खारिज

बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब पूर्व में जारी किया गया रिजल्ट लागू रहेगा। इससे पहले कुछ शर्तों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा

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Jagganath Mondal
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Dismissed by high court

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब पूर्व में जारी किया गया रिजल्ट लागू रहेगा। इससे पहले कुछ शर्तों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी किया था। उसमें शर्तें थीं कि एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका CWIC- 369/2025 में पारित आदेश के फलाफल से परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रतिवारित (Debared) किया गया है और भविष्य में प्रतिवारित (Debar) किया जाना है उनकी भी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी। लेकिन कोर्ट से अब आए फैसले ने सभी शर्तों को खत्म कर दिया है और रिजल्ट पहले वाला ही लागू रहेगा।