एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : 'भांग' को ओडिशा सरकार ने नशीला पदार्थ घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में आज उत्पाद विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने घोषणा की, "भांग" का अर्थ है भारतीय भांग के पौधे (गांजा सैटिवा) की पत्तियों या छोटे तनों से तैयार की जाती है, जिसे धूम्रपान किया जाता है, खाया और पिया जाता है, एक मादक पदार्थ के रूप में। नोटिस में कहा गया है, " भांग में उत्साह, उत्तेजना, शत्रुता, भ्रम, मतिभ्रम और विचार विकारों के लक्षण पैदा करने की क्षमता है।"