पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए तीन महीने की मोहलत

विद्वान प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के संचार के मद्देनजर कुछ और समय दिया जा सकता है। यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर पोस्ट करते हैं तो यह अदालत इसकी सराहना करेगी।

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : पेपर लीक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोजाना सुनवाई का निर्देश देते हुए न्यायाधीशों की सुनवाई पूरी करने के लिए तीन महीने का विस्तार दिया है। न्यायमूर्ति डीके शर्मा की पीठ ने हाल ही में पारित एक आदेश में बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राउज एवेन्यू का संचार इंगित करता है कि अंतिम आदेश के बाद मामला आगे बढ़ गया है। विद्वान प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के संचार के मद्देनजर कुछ और समय दिया जा सकता है। यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर पोस्ट करते हैं तो यह अदालत इसकी सराहना करेगी।