स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार (rape) करने के आरोपी ट्यूशन टीचर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी शिक्षक का दावा है कि उसके और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। शिकायतकर्ता लड़की का आरोप है कि इस बीच वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन आरोपी ने दोनों बार उसका गर्भपात करा दिया था। आरोपी पहले से ही शादीशुदा था।