उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले पर अपडेट

दूसरे मामले में पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 61(2) 125, 189(2) 49, 190, 191(2), 324(4) के साथ धारा 37 उपधारा (1)(3) के साथ 135 अविनाश जाधव के साथ एमएनएस कार्यकर्ता प्रीतेश मोरे, आकाश पवार, अरुण जेटलू और मनोज चव्हाण पर आरोप लगाया गया है।

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Ankita Kumari Jaiswara
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Uddhav Thackeray

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: महाराष्ट्र में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला करने के मामले में अपडेट आया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें 44 लोगों पर भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं। पहले मामले में 189 (2), 190, 191(2), 126(1), महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 उपधारा (1) (3) के साथ धारा 135 के तहत भी केस दर्ज किया है। 32 महिलाओं समेत 12 पुरुष कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरे मामले में पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 61(2) 125, 189(2) 49, 190, 191(2), 324(4) के साथ धारा 37 उपधारा (1)(3) के साथ 135 अविनाश जाधव के साथ एमएनएस कार्यकर्ता प्रीतेश मोरे, आकाश पवार, अरुण जेटलू और मनोज चव्हाण पर आरोप लगाया गया है।