स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: रेलवे के नियम को देखें तो उसमें कहा गया है कि दिन में साइड लोअर बर्थ पर यात्रा करने वाले को साइड अपर बर्थ के यात्री को लोअर बर्थ पर बैठने की जगह देनी होगी। अगर लोअर बर्थ पर RAC वाले दो यात्री सफर कर रहे हैं, तो रूल कहता है कि अपर बर्थ वाले यात्री को नीचे वाली बर्थ पर बैठने के लिए जगह देनी होगी। ये रूल सुबह 6 बडे से रा 10 बजे तक लागू होता है। आपको बता दें कि रेलवे ने ट्रेन की लोअर बर्थ को दिव्यांग या फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व रखा है। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड यात्री टिकट बुक करता है तो उसको लोअर बर्थ ही मिलेगी। यात्रा के दौरान इस तरह के कई मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें अपर बर्थ के यात्री को नीचे बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है। ऐसे में अपर बर्थ वाला यात्री टीटीई से अपनी समस्या बता सकता है।