क्या 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के पास निजी स्वास्थ्य बीमा होने पर उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा?

यह मौजूदा AB PM-JAY परिवार योजना के अतिरिक्त है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अलग कवर मिलेगा।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: नरेंद्र मोदी सरकार ने आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया है। इसे पहली बार इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। यह मौजूदा AB PM-JAY परिवार योजना के अतिरिक्त है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अलग कवर मिलेगा।

हाँ 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, भले ही उनके पास निजी स्वास्थ्य बीमा हो, आयुष्मान भारत कवरेज के लिए पात्र हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी एक बार AB PM-JAY योजना का विकल्प चुनते हैं और अपने मौजूदा CGHS कार्ड या सरकारी स्वास्थ्य बीमा को सरेंडर कर देते हैं, तो वे वापस नहीं जा सकते। यह एक बार का विकल्प है और इसे उलटा नहीं किया जा सकता

हालांकि CGHS कार्ड रखने वाले 70 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन वे दोनों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार, जो नागरिक किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित होंगे, उन्हें अपनी मौजूदा योजना या AB PM-JAY के तहत लाभ का विकल्प चुनना होगा। इसका मतलब है कि यदि आपके पास CGHS है, तो आपको CGHS और आयुष्मान भारत PM-JAY के बीच चयन करना होगा, क्योंकि दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता है।

हाँ यदि वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं और ESIC के अंतर्गत आते हैं, तो भी वे PM-JAY कवरेज के लिए पात्र होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के लिए एकमात्र पात्रता मानदंड यह है कि व्यक्ति की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जैसा कि उनके आधार कार्ड में दर्ज उम्र से निर्धारित होता है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।