स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : नए साल 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो गए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में-
बदलेंगे ITR फाइल करने के नियम
- बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। ऐसे में अगर आप समय रहते ITR फाइल करने है तो आपको खिलाफ एक्शन लेगा।
- बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन 31 दिसंबर 2023 विलंबित और संशोधित ITR भरने की आखिरी तारीख है।
- देर से आईटीआर फाइल करने पर आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आधार अपडेट के नियम
- जैसा कि हम जानते हैं सरकार लंबे समय से लोगों को अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कह रही है। मगर अब इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।
- ऐसे में अगर आप इस तारीख के बाद अपडेट कराते हैं तो आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
बैंक लॉकर से जुड़े नियम
- RBI ने बैंक लॉकर धारकों को 31 दिसंबर तक संशोधित बैंक लॉकर अग्रीमेंट पर साइन करने को कहा है, क्योंकि अगले दिन से आपके लॉकर फ्रीज कर दिए जाएंगे।
डीमैट अकाउंट से जुड़े नियम
- बता दें कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो सेबी ने कहा है कि डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की बात पर जोर दिया था। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।
- अगर आप अकाउंट होल्डर्स में नॉमिनी नहीं जोड़ेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट 1 जनवरी 2024 से फ्रीज हो सकता है।
सिम कार्ड लेना होगा कठिन
- अब सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रिया अनिवार्य है।
- दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को बायोमेट्रिक डेटा देने की जरूरत होगी।
आयकर रिटर्न दाखिल करना
- जो करदाता वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए अपना आयकर रिटर्न अब तक दाखिल करने में विफल रहे हैं, उनके पास अब बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प आज से मौजूद नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, अपने रिटर्न में त्रुटियों वाले व्यक्ति संशोधित रिटर्न जमा करने में भी असमर्थ होंगे।
बीमा पॉलिसी
- भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक जनवरी से सभी बीमा कंपनियों के लिए पॉलिसीधारकों को ग्राहक सूचना पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाना है।