Abhishek Banerjee : अभिषेक बनर्जी को मिली राहत

अंतरिम सुरक्षा देते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां ​​बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होंगी, यदि उनके जांच अधिकारियों के पास उनके खिलाफ वित्तीय गबन के संबंध में ठोस सबूत हैं।

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : गुरुवार तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को कलकत्ता उच्च न्यायालय (High Court) ने पश्चिम बंगाल (west bengal) में कथित करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती घोटाले (school recruitment scam) के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ चार दिनों की अंतरिम सुरक्षा दी। इस मामले पर 24 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी, तब तक केंद्रीय एजेंसियां बनर्जी के खिलाफ  कोई  कार्रवाई  नहीं कर सकेंगी।न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां ​​बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होंगी, यदि उनके जांच अधिकारियों के पास उनके खिलाफ वित्तीय गबन के संबंध में ठोस सबूत हैं।