एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : पश्चिम बंगाल (West Bengal ) प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (primary education board) ने लगभग 32,000 अप्रशिक्षित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नौकरियों को रद्द करने के आदेश के खिलाफ कलकत्ता (Kolkata) उच्च न्यायालय (High Court) के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने उसके बाद निर्दिष्ट समय के भीतर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (Diploma) प्राप्त किया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को अपने 12 मई के आदेश को संशोधित किया, जिसमें 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील तरुणज्योति तिवारी ने बताया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या उस हिसाब से होगी।
बोर्ड ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसमें दावा किया गया कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, जिनकी नौकरी रद्द करने का आदेश दिया गया था, ने संघ द्वारा अनुमत विस्तारित समय सीमा के भीतर डीएलएड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों को सरकार। बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील किशोर दत्ता ने कहा कि इसी तरह की दो याचिकाओं को पहले उच्च न्यायालय की दो अन्य पीठों ने खारिज कर दिया था और इस तरह याचिकाओं के इस समूह को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था।