एएनएम न्यूज, ब्यूरो: तृणमूल कांग्रेस पार्टी से निष्कासित युवा नेता कुंतल ने पत्र में केंद्रीय एजेंसियों पर पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपये के कथित भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इस बाबत कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कुंतल घोष के पत्र से संबंधित मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ से छूट देने से इंकार कर दिया। बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि अगर पूछताछ से सुरक्षा की अनुमति नहीं दी जाती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि सीबीआई कोई ठोस कदम उठाएगी।