एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : मामला काफी समय से लंबित था। इस बार हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार राज्य के शिक्षकों के बकाया मकान किराया (HRA) का भुगतान करे। इसके साथ ही 6 फीसदी की दर से ब्याज भी दोबारा देना होगा। जस्टिस बिस्वजीत बोस ने चार सप्ताह के अंदर सारा पैसा ब्याज समेत चुकाने का सख्त आदेश दिया। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को खारिज करने के तीन साल बाद भी शिक्षकों को अब तक बकाया नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में कई शिकायतों के आधार पर यह बड़ा आदेश दिया गया।