पार्थ चटर्जी की जमानत लेकर बड़ी अपडेट!

पूर्व शिक्षा मंत्री समेत पांच लोगों की जमानत अर्जी खारिज। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने पर चुप नहीं रह सकता।

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Jagganath Mondal
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Partha 1224

Bail plea rejected of Partha Chatterjee

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : पार्थ चटर्जी को जमानत नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक पूर्व शिक्षा मंत्री समेत पांच लोगों की जमानत अर्जी खारिज। पार्थ चट्टोपाध्याय समेत कल्याणमय गंगोपाध्याय, शांतिप्रसाद सिन्हा, सुबीरेश भट्टाचार्य और अशोककुमार साहा को फिलहाल इस मामले से रिहा नहीं किया गया है। 

सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती ने कहा है, ''योग्य लोगों को वंचित करने और अयोग्यों को नौकरियां देने के नाम पर समाज की शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया है।'' आरोपी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर राज्य की चुप्पी आश्चर्यजनक है। राज्य मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने पर चुप नहीं रह सकता।