कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पैनल को रद्द करने का आदेश

न्यायमूर्ति लपिता बंदोपाध्याय की पीठ ने वन रक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं को ध्यान में रखकर भर्ती के पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया।

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Sneha Singh
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आज यानि गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल वन विभाग (West Bengal Forest Department) द्वारा वन रक्षकों की नई भर्ती की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति लपिता बंदोपाध्याय (Justice Lapita Bandopadhyay) की पीठ ने वन रक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं को ध्यान में रखकर भर्ती के पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया।