Municipal recruitment scam : बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले पर सीबीआई करेंगे समन जारी,  शीर्ष अधिकारियों को बुलाने का किया फैसला

जस्टिस सिन्हा की बेंच को रेफर कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ के आदेश को भी बरकरार रखा था और केंद्रीय एजेंसियों से मामले में अपनी जांच (investigation) जारी रखने को कहा था। 

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Jagganath Mondal
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CBI send saman

will issue summons on municipality recruitment scam

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो :  CBI ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में 14 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित शीर्ष अधिकारियों और पदाधिकारियों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें  सीबीआई अधिकारी आने वाले दिनों में एक-एक करके पूछताछ के लिए समन जारी करेंगे। इन अधिकारियों के अलावा, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने राज्य के सभी शहरी नागरिक निकायों के लिए नोडल विभाग, राज्य नगरपालिका मामलों और शहरी विकास विभाग से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाने का फैसला किया है। 14 जुलाई को नगरपालिका भर्ती घोटाला मामले (municipality recruitment scam) की सुनवाई करते हुए  जस्टिस सिन्हा ने सवाल कियान्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि चूंकि सभी संबंधित दस्तावेज और जानकारी खुले मंच पर उपलब्ध हैं, तो केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को नगर पालिकाओं के विवरण के बारे में जानकारी मांगने के लिए नगर पालिकाओं के अधिकारियों को एक अलग नोटिस भेजने का क्या उद्देश्य था? "क्या यह इस मामले की जांच का हिस्सा था?"

सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती घोटाले का मुद्दा पहली बार तब सामने आया जब ईडी के अधिकारियों ने निजी रियल एस्टेट प्रमोटर अयान सिल के आवास पर करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में छापेमारी करते हुए संबंधित दस्तावेजों को हासिल किया। . नगर पालिका भर्ती घोटाले में केंद्रीय एजेंसी से जांच का आदेश मूल रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया था। बाद में मामला जस्टिस सिन्हा की बेंच को रेफर कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ के आदेश को भी बरकरार रखा था और केंद्रीय एजेंसियों से मामले में अपनी जांच (investigation) जारी रखने को कहा था।