एएनएम न्यूज, ब्यूरो : बुधवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत (Court) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शीर्ष नेताओं के करीबी माने जाने वाले सुजय कृष्ण भद्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ईडी (ED) ने भद्र को पश्चिम बंगाल (West Bengal) में स्कूल में नौकरी (JOB) के लिए कथित पैसे के घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार (Arrest) किया था। अदालत ने उन्हें (Kalighater kaku) केंद्रीय एजेंसी की 14 दिनों की हिरासत (custody) में भेज दिया।