भर्ती भ्रष्टाचार मामला : न्यायमूर्ति के आदेश पर अंतरिम रोक

सीबीआई और ईडी को दोनों से पूछताछ की जानी चाहिए। यहां तक ​​कि, जज ने यह भी कहा कि कुंतल घोष का बयान 29 मार्च की बैठक में अभिषेक के भाषण के समान है।

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Jagganath Mondal
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Recruitment corruption case

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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो:  न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से अतिशीघ्र पूछताछ की जाए। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी दोनों से पूछताछ की जानी चाहिए। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत उधर, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभिषेक की अर्जी पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से बहुत जल्दी पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी को दोनों से पूछताछ की जानी चाहिए। यहां तक ​​कि, जज ने यह भी कहा कि कुंतल घोष का बयान 29 मार्च की बैठक में अभिषेक के भाषण के समान है। अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।