स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राज्य सरकार ने एक निर्देश में कहा है कि सभी विदेशी डॉक्टरों को राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
सूत्रों ने जानकारी दी है कि स्थायी प्रैक्टिस के अलावा दूसरे राज्यों से विजिटिंग डॉक्टर समय-समय पर मरीजों को देखने के लिए बंगाल आते हैं, लेकिन अब से उन्हें राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराना होगा। यहां तक कि जो भी मेडिकल छात्र उच्च शिक्षा या स्नातकोत्तर के लिए बाहरी राज्यों से इस राज्य में आते हैं, उन्हें अपना नाम राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत कराना अनिवार्य है।