School job scam : 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई TMC विधायक की न्यायिक हिरासत

सीबीआई के वकील ने जवाबी दलील देते हुए बोला कि आरोपपत्र से यह स्पष्ट है कि किस आरोपी ने कथित घोटाले में क्या भूमिका निभाई। हालाँकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश अर्पण चट्टोपाध्याय ने साहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

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Kalyani Mandal
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Judicial custody of TMC MLA

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : एक विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) में करोड़ों रुपये के सरकारी स्कूल भर्ती घोटाले (School job scam) के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस विधायक जीवन कृष्ण साहा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। साहा (Jeevan Krishna Saha) के वकील ने तर्क दिया, "इस मामले में जो भी व्यक्ति सलाखों के पीछे है, उसे जमानत पर रिहा होने का अधिकार है, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दोनों जारी किए गए हैं।" हालांकि, सीबीआई के वकील ने जवाबी दलील देते हुए बोला कि आरोपपत्र से यह स्पष्ट है कि किस आरोपी ने कथित घोटाले में क्या भूमिका निभाई। हालाँकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश अर्पण चट्टोपाध्याय ने साहा की जमानत याचिका खारिज कर दी।