Kolkata High Court orders : फिर से पोस्टमार्टम करने का दिया आदेश

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मृतक की पत्नी लक्ष्मी भुईना ने कहा, "मैं आदेश से खुश हूं और उम्मीद करती हूं कि माननीय अदालत मुझे न्याय देगी।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो :  बुधवार को पूर्वी मिदनापुर के मोयना के भाजपा (BJP) कार्यकर्ता बिजॉय कृष्णा भुइना के शव का नए सिरे से पोस्टमार्टम (postmortem) करने का आदेश दिया है कलकत्ता उच्च न्यायालय (Kolkata High Court) साथ ही अदालत ने केंद्रीय बलों को अगले चार सप्ताह तक बिजॉय के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया। 

सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने ये आदेश भुइना के परिवार द्वारा उसकी मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मृतक की पत्नी लक्ष्मी भुईना ने कहा, "मैं आदेश से खुश हूं और उम्मीद करती हूं कि माननीय अदालत मुझे न्याय देगी। मुझे राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है।" अदालत ने राज्य सरकार से बिजॉय के शव को कलकत्ता के कमांड अस्पताल में लाने को कहा है, जहां एक मेडिकल टीम दूसरा पोस्टमार्टम करेगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।