एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन में ही छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इस बार राजभवन के एक्स हैंडल पर एक खास पोस्ट। राजभवन ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान पोस्ट किया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361(2) और 361(3) के तहत सुरक्षा प्राप्त है। पुलिस के पास राज्यपाल की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। पुलिस ने इस बारे में संपर्क किया तो राजभवन का कोई भी कर्मचारी जवाब नहीं देगा। राजभवन ने कहा, पुलिस जांच रिपोर्ट के मद्देनजर अदालत भी कार्रवाई नहीं कर सकती।