स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर ममता सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी निजी अस्पताल में 10 दिन से ज्यादा समय तक भर्ती रहते हैं तो मेडिकल ऑडिट कराया जाएगा। उस ऑडिट को देखने के बाद राज्य सरकार तय करेगी कि राशि बढ़ायी जाये या नहीं। इतना ही नहीं, सर्जरी और गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के क्षेत्र में भी नियमों में बदलाव किया जा रहा है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जिस सर्जरी के लिए मरीज को भर्ती किया गया है, उसके अलावा किसी अन्य सर्जरी के लिए उसे पैसे नहीं मिलेंगे। यदि मरीज की कोई अन्य बीमारी पाई जाती है या भर्ती होने के बाद सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त पैसा नहीं मिलेगा। अगर अस्पताल अधिकारियों द्वारा पैसे का दावा किया गया तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, यदि किसी मरीज को 10 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में रखा जाता है, तो मेडिकल ऑडिट टीम के निर्णय के बाद ही अस्पताल अधिकारी सरकारी पैसे से इसे जारी रख सकते हैं। डॉक्टरों की एक टीम यह ऑडिट करेगी। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना किसी को रखा गया तो संबंधित अस्पताल और डॉक्टर पर जुर्माना लगाया जाएगा।