पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के खिलाफ टाटा मोटर्स ने जीता मामला

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग (exchange filing) के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि टाटा मोटर्स 1 सितंबर 2016 से 11% वार्षिक ब्याज के साथ रुपये की राशि वसूलने की हकदार है।

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Sneha Singh
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: सिंगूर संयंत्र मामले में डब्ल्यूबीआईडीसी (WBIDC) को टाटा मोटर्स (Tata Motors) को 766 करोड़ रुपये ब्याज सह वसूलने का अधिकार दिया गया है। तीन सदस्यों वाले अर्बीट्रल ट्रिब्यूनल (arbitral tribunal) ने सर्वसम्मति से टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे लंबित कार्यवाही प्रभावी ढंग से समाप्त हो गई। कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग (exchange filing) के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि टाटा मोटर्स 1 सितंबर 2016 से 11% वार्षिक ब्याज के साथ रुपये की राशि वसूलने की हकदार है।