एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : एक विशेष अदालत को सीबीआई (CBI) ने बताया कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल (Governor) सी वी आनंद बोस ने शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं (Teachers recruitment scam) के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र (charge sheet) में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम शामिल करने को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकारी और सरकार प्रायोजित स्कूल नियम के मुताबिक, किसी भी चार्जशीट में राज्य के मंत्री का नाम शामिल करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद से पूर्व मंत्री जेल में हैं और उस वर्ष 28 जुलाई को उन्हें ममता बनर्जी कैबिनेट से हटा दिया गया, जिसमें उनके पास सूचना, वाणिज्य और उद्योग विभाग थे। जांच एजेंसियों ने घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है।
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि," गुरुवार को हमने अदालत को सूचित किया कि राज्यपाल ने आखिरकार आरोप पत्र में पार्थ चटर्जी का नाम शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अदालत अपने अगले कदम पर फैसला ले सकती है।"