62 दिन में मौत की सजा

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में बरुईपुर की पॉक्सो अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में बरुईपुर की पॉक्सो अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने महज 62 दिन में यह फैसला सुनाया। अदालत के फैसले की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सराहना की है। 

सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि चार अक्टूबर को जयनगर में नाबालिग के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को बरुईपुर की पॉक्सो अदालत ने 62 दिनों के भीतर ही मौत की सजा सुनाई है। ऐसे मामले में मात्र दो महीने के भीतर आरोप साबित होने पर मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। मैं इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देती हूं। सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही न्याय से वंचित किया जाए।