स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है। वहीं इस चुनाव में सरकारी तंत्र से जुड़े कुछ उम्मीदवार बन सकते हैं तो कुछ उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की गयी सुची के अनुसार सिविक पुलिस वोलिंटियर ( सीवीपीएफ), एमआर डीलर ( राशन डीलर ), पंचायत कर संचालक, अस्थायी या ग्रुप डी पंचायत कर्मी चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। वही ठेकेदार इस चुनाव को लड़ सकते है, बशर्ते नामांकन के समय कोई ठेका उसके पास नहीं होना चाहिए।
नीचे चुनाव आयोग की सूची की तालिका देखें।