स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: एक पहचान पत्र पर अनेकों सिम कार्ड खरीदने वाले और फर्जीवाड़ा करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। क्योंकि 26 जून 2024 से देश में नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ लागू हो गया है। इस नियम के आने से टेलीकॉम सेक्टर में कई बदलाव देखने को मिल सकते है।
इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम नौ सिम कार्ड ही रख सकता है। इससे ज्यादा सिम खरीदने पर 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वही जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए यह संख्या छह तक सीमित है।