अबू सलेम की याचिका पर केंद्र को निर्देश, हलफनामा दायर करने का दिया आखिरी मौका

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अबू सलेम की याचिका पर केंद्र को निर्देश, हलफनामा दायर करने का दिया आखिरी मौका

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव को 18 अप्रैल तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या वह तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन का पालन करने जा रहा है कि गैंगस्टर अबू सलेम को दी गई अधिकतम सजा 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा यह बताए जाने के बाद कि संचार में कमी थी, केंद्र को आखिरी मौका दिया। शीर्ष अदालत ने हलफनामा दाखिल करने में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह उचित नहीं है। अगर आपका गृह सचिव इतना व्यस्त है तो हम उन्हें यहां बुला सकते हैं।