स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : काशी विश्वनाथ धाम-ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सर्वे के मामले में तीन दिनों से चल रही सभी पक्षों की बहस बुधवार को पूरी हुई और अदालत ने दो घंटे तक चली बहस को सुनने के बाद आदेश के लिए 12 मई की तिथि तय कर दी। बुधवार को सुनवाई के दौरान ताला तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर वीडियोग्राफी और सर्वे की मांग का अंजुमन इंतजामिया की तरफ से विरोध किया गया।
इस मामले पर अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने बताया है कि वर्ष 1936 में दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में यह घोषित किया जा चुका है कि मस्जिद, कोर्ट यार्ड और उसके नीचे की भूमि वक्फ बोर्ड की है। यहां मुस्लिम समुदाय के लोग धर्म के अनुसार नमाज, प्रार्थना, उर्स आदि करने के अधिकारी हैं, जो अनादिकाल से बिना किसी अवरोध के होता चला आ रहा है। ऐसे में ज्ञानवापी तहखाने के अंदर ताला तोड़कर सर्वे किए जाने का आवेदन खारिज होने योग्य है। आराजी नंबर की चौहद्दी, एरिया स्पष्ट होने के बाद ही सर्वे की बात कही गई।
सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने फैसले के लिए गुरुवार 12 मई को दोपहर 12 बजे का समय दिया है।