मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज

author-image
New Update
मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बुधवार को विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा भाजपा विधायक मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता के तर्क योग्य नहीं लगे। बनर्जी ने इस मामले पर अपना पिछला फैसला बरकरार रखा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल को अध्यक्ष के पहले के आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें अधिकारी द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें राय को दलबदल के आधार पर सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी और मामले पर नए सिरे से विचार के लिए कहा गया था।