स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: 2018 में हुए पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के चुनाव को कोलकाता हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया है और साथ ही नए सिरे से चुनाव कराने को कहा है। एक अगस्त से तदर्थ कमेटी पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल का दायित्व ले लेगी। अक्टूबर तक चुनाव संपन्न करना होगा और नवंबर तक पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल की नई कमेटी जिम्मेदारी संभाल लेगी। बात है कि चिकित्सकों के एक वर्ग ने चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा करते हुए आरोप लगाया था कि मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित नहीं किया गया। अंतिम मतदाता सूची में मृत चिकित्सकों के नाम रह गए थे इसलिए चुनाव वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने इस तथ्य को माना और पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के चुनाव को अवैध करार दिया।अदालत ने इसके साथ ही तदर्थ कमेटी का गठन करके नए सिरे से चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव होने तक तदर्थ कमेटी सिर्फ आर्थिक मामलों में ही निर्णय लेगी। चिकित्सकों का पंजीकरण रद करने या अन्य मामलों में वह कोई फैसला नहीं कर पाएगी।