स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: अपराध विज्ञान फर्म, क्राइमोफोबिया की शिकायत पर 'बायजू' के मालिक रवींद्रन के खिलाफ आपराधिक साजिश और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) के तहत मुंबई के आरे कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। यूपीएससी पाठ्यक्रम में कथित रूप से 'भ्रामक' जानकारी डालने के लिए ये कार्रवाई हुई। बायजू के प्रवक्ता ने प्राथमिकी की प्रति तक न मिलने की बात कही।