स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जून के महीने में जान से मारने की धमकी मिली थी। जिसके बाद सलमान ने बंदूक रखने के लिए अर्जी दी थी। अब उन्हें आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का लाइसेंस मिल गया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।
- अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस जारी करने का अधिकार जिलाधिकारी (DM), जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक अधिकारी के पास होता है। लाइसेंस को जारी करने में पुलिस थाना और स्थानीय प्रशासन का रोल होता है। अलग-अलग राज्यों में इसके आवेदन का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे- कुछ राज्यों में इसके लिए डीसीपी (लाइसेंसिंग) कार्यालय तो वहीं कुछ राज्यों में एसडीएम ऑफिस में इसके लिए आवेदन करना पड़ता है।
आवेदन करने के बाद जांच के लिए आपकी एप्लिकेशन को एसपी ऑफिस भेजा जाता है। थाने से लाइसेंस अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाती है। रिपोर्ट पॉजिटिव रही तो लाइसेंस को मंजूरी मिलेगी। वरना लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा।
लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 10 रुपये से 300 रुपये तक है। यह इस बात पर निर्भर है कि किस तरह के हथियार के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे हैंडगन (पिस्टल/ रिवॉल्वर) या राइफल लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए 100 रुपये बतौर आवेदन शुल्क देना होगा।
आवेदन के साथ कई तरह के दस्तावेज लगाए जाते हैं। इनमें पहचान प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति की जानकारी देने वाले दस्तावेज शामिल हैं।
पहले गन लाइसेंस 3 साल के लिए मिलता था अब इसकी मियाद बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। यह अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है।
आर्म्स एक्ट, 1959 के मुताबिक, गन लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए जारी किया जाता है। लाइसेंस के लिए आवेदक की उम्र 21 साल होनी चाहिए. भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। पुलिस रिकॉर्ड में गंभीर आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। उसे शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक को यह भी बताना होगा कि जान का खतरा है या नहीं।