75 वर्षीय को 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की मिली उम्रकैद की सज़ा

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75 वर्षीय को 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की मिली उम्रकैद की सज़ा

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में सूरजपुर जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को 65 वर्षीय व्यक्ति को साढ़े तीन साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा के एक गांव के मूल निवासी अकबर अली के रूप में हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने सबूतों और आठ गवाहियों के आधार पर अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस व्यक्ति पर पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 और धारा 376 के तहत आरोप लगाए गए थे।​
2019 में अकबर अली अपनी शादीशुदा बेटी से मिलने नोएडा सेक्टर 45 के सालारपुल गांव आया था। इस दौरान उसने पड़ोसी की नाबालिग बेटी को कैंडी देने का झांसा दिया। अपने घर के अंदर उसने लड़की का 'डिजिटल रेप' किया। लड़की के माता-पिता ने एक लिखित पुलिस शिकायत दर्ज की और एक मेडिकल जांच की गई जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। अली तब से जिला जेल में है। उन्हें किसी भी तरह की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आजीवन कारावास के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
डिजिटल रेप में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जगह किसी की मर्जी के बिना उंगलियों या हाथ-पैर के अंगूठे से जबरन पेनेट्रेशन किया गया हो, यहां डिजिट शब्द का मतलब इंग्लिश के फिंगर, थंब या पैर के अंगूठे से है। यही वजह है कि इसे 'डिजिटल रेप' कहा जाता है। दिसंबर 2012 से पहले देश में डिजिटल रेप को छेड़खानी समझा जाता था।