स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हत्याकांड के आरोपित सुबोध सिंह ने जमानत की याचिका लगाई थी जिसे न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायाधीश अजय कुमार गुप्त की खंडपीठ ने खारिज कर दी। सूत्रों के अनुसार, गत छह जून को दक्षिण कोलकाता के हरिश मुखर्जी रोड में अशोक और अस्मिता नाम के दंपति की हत्या हुई थी। उन्हें गोली मारी गई थी जिसके बाद धारदार हथियार से कई वार कर मौत सुनिश्चित की गई थी। केवल एक लाख रुपये के लिए दंपति की हत्या कर दी गई थी। घटना के 87 दिन बाद अलीपुर अदालत में भवानीपुर थाने की ओर से चार्ज शीट दाखिल कराई गई थी। इसी मामले में सुबोध ने जमानत याचिका लगाई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।