स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टरों से संबंधित 1,848 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है क्योंकि इसने पिछले चार वर्षों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत 43,294 अपराधियों को भी बुक किया है। 20 मार्च, 2017 से 20 जून, 2021 के बीच पुलिस-आपराधिक मुठभेड़ में 139 अपराधी मारे गए। गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अपराध से प्राप्त संपत्ति को पुलिस द्वारा कुर्क किया जा सकता है।
एडीजी, कानून व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने संवाददाताओं से कहा: "केवल जुलाई और अगस्त में, मुख्तार अंसारी गिरोह के 248 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और विभिन्न जिलों में 222 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।" उन्होंने कहा, "हमने इस गिरोह के 160 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 121 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।" एडीजी ने कहा कि इसके अलावा गिरोह के 163 सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं और 110 अन्य पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।