स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज : डीए मामले में राज्य सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट में बड़ा सा झटका लगा। पिछले महीने राज्य ने महंगाई भत्ता मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन इस दिन जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंतर की खंडपीठ ने उनके आरजीई को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डीए कर्मियों के उचित अधिकारों को स्वीकार करते हुए इसी साल 20 मई को डीए के बकाया का 3 महीने के भीतर निपटान करने का आदेश दिया था। गुरुवार को खंडपीठ ने आदेश को बरकरार रखा। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने डीए बकाया की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है।