स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आ रही है। आज पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस. कुमार की बेंच ने अपना फैसला दिया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जतायी है।